EPFO ने दी राहत, KYC सहित अन्‍य कामों के लिए बनाया नया नियम, यह मिलेगा फायदा..

EPFO ने दी राहत, KYC सहित अन्‍य कामों के लिए बनाया नया नियम, यह मिलेगा फायदा..

EPFO has given a new rule for relief, other work including KYC, what will get the benefit.

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EPFO (Employees Provident Fund Organization) ने देश भर के लाखों सदस्यों, कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार शाम एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत अब कंपनियां, संस्थान कर्मचारियों के डिजिटल हस्ताक्षर, KYC, आधार बेस्ड ई-साइन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को ई-मेल के ज़रिये ऑनलाइन भेज सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोरोना संकट एवं लॉकडाउन के चलते यह सुविधा दी गई है। सरकार के इस निर्णय से उन कंपनियों को फायदा होगा जो समय पड़ने कार्यालय नहीं पहुंच सकते। वर्तमान में कंपनी के अधिकृत व्यक्ति को ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) कार्यालय जाना होता है और डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्ट्रेशन के लिए देना होता है। यह सुविधा नियोक्ताओं और EPF सदस्यों को राहत देगी।

लॉकडाउन के चलते पैदा हुए मौजूदा हालात के चलते अब कंपनी, नियोक्ता संस्थान भी असुविधा का सामना कर रहे हैं। वे पूरी प्रक्रिया को ठीक प्रकार से संचालित करने में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। इसमें EPFO ईपीएफओ के पोर्टल पर आधार बेस्ड ई-साइन और डिजिटल हस्ताक्षर का काम प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, KYC केवाईसी, अटेस्टेशन, ट्रांसफर क्लेम अटेस्टेशन जैसे जरूरी काम भी कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। इन सब कामों में EPFO Portal ईपीएफओ के पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर या आधार बेस्ड ई-साइन Aadhar Based e-sign का उपयोग किया जाता है।

डिजिटल हस्ताक्षर या ई-साइन का उपयोग करने के लिए ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से वन टाइम का अप्रूवल लेना होता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते अधिकांश कंपनी, नियोक्ता अपनी वन-टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचाने में असुविधा का सामना कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के आधिकारिक ई-मेल एड्रेस http://www.epfindia.gov.in/site_en/Contact_us.php पर उपलब्ध हैं।

श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार, “यदि अप्रूव्ड डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में उनका नाम समानर है, तो उनके आधार में, ई-साइन के पंजीकरण के लिए किसी और अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने ई-मैसेज को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। नियोक्ताओं द्वारा अप्रूव्ड और संबंधित ईपीएफओ कार्यालयों की मंजूरी लेनी चाहिए। ”

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