Private school will not be able to charge fees for April, May, June : Abhishek Prakash DM Lucknow
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कोरोना वायरस-लॉकडाउन के बीच अब कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को अप्रैल, मई और जून माह की एडवांस फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने रविवार को इसके आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल अब किसी अभिभावक से अप्रैल में 3 माह की फीस नहीं ले सकेंगे। इस सम्बन्ध में निर्देश जारी जारी करते हुए ट्वीट किया है कि किसी छात्र-छात्रा को ऑनलाइन पढ़ाई करने से भी नहीं रोका जाएगा। अगर किसी भी अभिभावक को परेशान किया गया तो प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Order regarding school fees.#YogiCares @AdminLKO @CMOfficeUP @myogiadityanath @UPGovt @PMOIndia pic.twitter.com/c7n29dfpQ0
— DM Lucknow (@AdminLKO) April 5, 2020
जिलाधिकारी ने साफ किया है कि सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा (2) के अंतर्गत कोरोना वायरस के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया है। इस अधिनियम की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा इस आपदा की अवधि में किसी भी अभिभावक को एडवांस फीस जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए। विद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी भी छात्र/छात्रा को वंचित न किया जाए और न ही किसी बच्चे का नाम काटा जाए। आपदा समाप्त होने पर इन महीनों की फीस आगामी महीनों में समायोजित लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के चलते स्कूलों से भेजे जा रहे फीस जमा कराने के आदेश पर भी नाराजगी जताई। डीएम ने कहा कि स्कूल 3माह की फीस बाद में समायोजित करेंगे। इस निर्देश से अभिभावकों को राहत मिलेगी।