महज मजिस्ट्रेट को FIR भेजने में देरी अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
जानिए कानून विशेष

महज मजिस्ट्रेट को FIR भेजने में देरी अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Mere Delay In Forwarding FIR To Magistrate By Itself Is Not A Ground To Acquit The Accused. #KnowYourLaw #CrPC157 सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 157…